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Etawah News: किशोरी से दुष्कर्म में एक को बीस साल की सजा

Wed, 10 Jan 2024 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 10 Jan 2024 12:09 AM IST
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One person sentenced to twenty years for teenage girl
इटावा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने तीन साल पुराने एक किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम वादी को दी जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि वह 16 अगस्त 2020 को अपने घर से बाहर गया था। उसकी 12 साल की पुत्री घर पर अकेली थी। तभी मौका पाकर अपने बहन के घर आया रवि निवासी कूकेपुरा थाना बकेवर उसके घर में जा घुसा और किशोरी को बहलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी।
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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किशोरी को नगला बरी के पास से 17 अगस्त 2020 को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने किशोरी को भगाने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रवी को दोषी पाया और उसे बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम वादी को दी जाएगी।
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