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चोरी के माल बरामदगी के मामले में एक को पाया गया दोषी

Sun, 02 Oct 2022 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 12:30 AM IST
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man found culprit in theft goods found
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम राम मिलन सिंह ने चोरी के माल की बरामदगी के नौ साल पुराने मामले में युवक को दोषी पाया है। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन राधा मोहन द्विवेदी छह फरवरी 2013 को फोर्स के साथ हत्या के एक आरोपी की तलाश में चौबिया क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। कर्री चौकी के पास उन्हें एसओ चौबिया उपेंद्र राय व एसओ सैंफई संजय यादव मिल गए। मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम नगला कढोरी निवासी जयवीर सिंह के घर पर लूटे गए ट्रक का माल रखा है।
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इस पर पुलिस ने जयवीर के आवास की घेराबंदी की।
तलाशी के दौरान पुलिस को चोरी की बाइक, ईको कार व स्टील के पाइप बरामद हुए। लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले राजेश भी वहां आ गए। उन्होंने स्टील के पाइपों की पहचान की। पुलिस ने इस मामले में जयवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जयवीर को दोषी करार दिया।
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