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Etawah News: युवती की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 23 Feb 2024 01:37 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:37 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in the murder of a girl
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने ढाई साल पहले हुई युवती की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के गांव मडौली निवासी जबर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें आरोप लगाया था कि 21 जुलाई 2021 को उसकी बेटी रुचि (22) नाती अभय के साथ शाम करीब पांच बजे चारा लेने खेत गई थी। जब वह चारा ले रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अमित बाबू उर्फ खुशीलाल खेत पर पहुंचा और बेटी के साथ अभद्रता करने लगा। रुचि के मना करने पर आरोपी ने बाइक के शॉकर की रॉड से उसके सिर पर हमला करके घायल कर दिया। इसके बाद बेटी के सिर पर चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना के दौरान अभय ने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी।
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परिजनों ने घायल रुचि को जिला अस्पताल पहुंचाया था। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमित बाबू उर्फ खुशीलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमित उर्फ खुशीलाल को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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