{"_id":"64a468c766483a2b2400ffa4","slug":"life-imprisonment-for-murder-after-raping-girl-child-etawha-news-c-216-1-etw1001-216-2023-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etawah News: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etawah News: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद
Wed, 05 Jul 2023 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Wed, 05 Jul 2023 12:15 AM IST
विज्ञापन
इटावा। अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने एक साल पुराने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची 24 मई 2022 को अपने पड़ोस के घर में सब्जी देने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने तलाश की तो उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजन उसकी खोजबीन में लगे थे। 25 मई को बच्ची का शव एसएस राइस मिल के पास खेत में पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर सबूत एकत्रित किए। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजकपूर निवासी कबूली के खिलाफ दुष्कर्म हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी कराया। बाद में पुलिस ने राज कपूर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी व अजीत तोमर ने जोरदार पैरवी की। दोनों ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाह पेश किए। पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राज कपूर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची 24 मई 2022 को अपने पड़ोस के घर में सब्जी देने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने तलाश की तो उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजन उसकी खोजबीन में लगे थे। 25 मई को बच्ची का शव एसएस राइस मिल के पास खेत में पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर सबूत एकत्रित किए। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजकपूर निवासी कबूली के खिलाफ दुष्कर्म हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी कराया। बाद में पुलिस ने राज कपूर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी व अजीत तोमर ने जोरदार पैरवी की। दोनों ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाह पेश किए। पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राज कपूर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन