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Etawah News: पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास
Fri, 31 Mar 2023 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:43 PM IST
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-04 ने दो साल पुराने हत्या के मामले में पिंटू उर्फ रामबाबू निवासी रायपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत ने बताया कि बलरई थानाक्षेत्र में 11 जून 2020 को इकदिल निवासी पिंटू उर्फ रामबाबू ने पत्नी मालती व सास के साथ मारपीट की थी। इसमें पत्नी की मौत हो गई थी। इसकी सूचना पुलिस को मनोज कुमार निवासी नगला विशुन ने थाना बलरई को दी थी। थाना पुलिस ने हत्या व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-04 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पिंटू उर्फ रामबाबू को दोषी पाया। उसे सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत ने बताया कि बलरई थानाक्षेत्र में 11 जून 2020 को इकदिल निवासी पिंटू उर्फ रामबाबू ने पत्नी मालती व सास के साथ मारपीट की थी। इसमें पत्नी की मौत हो गई थी। इसकी सूचना पुलिस को मनोज कुमार निवासी नगला विशुन ने थाना बलरई को दी थी। थाना पुलिस ने हत्या व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-04 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पिंटू उर्फ रामबाबू को दोषी पाया। उसे सजा सुनाई है।
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