फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Fine of two thousand rupees in a theft case.

Etawah News: चोरी के मामले में दो हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 19 Sep 2026 11:13 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Fine of two thousand rupees in a theft case.
इटावा। सीजेएम कोर्ट ने चोरी करने के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त आरिफ निवासी मेवाती कस्बा थाना अफराबाद, कासगंज को जेल में बिताई अवधि का कारावास के साथ दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में प्रमोद कुमार निवासी भूटा पोस्ट कर्री थाना चौबिया को कोर्ट उठने तक की सजा व 1600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय कोर्ट ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में विकास उर्फ टुंडे निवासी सगरा थाना चकर नगर को जेल में बिताई अवधि का कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed