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सिपाही से मारपीट करने पर महिला को एक साल की सजा
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इटावा। महिला थाने में तैनात महिला सिपाही से मारपीट व गाली-गलौज करने पर सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने सोमवार शाम को आरोपी गीता को एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने बताया कि महिला थाने में महिला सिपाही शशिकला तैनात थी। 19 मई 2009 को गीता देेवी को महिला थाने पर जांच के लिए बुलाया गया था। वह अपने ससुर व तीन देवरों के साथ महिला थाने पहुंची थी।
जहां गीता देवी व उसके पति सत्यनारायण ने महिला सिपाही शशिकला के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। सोमवार को सीजेएम कोर्ट में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। शाम को सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने बताया कि महिला थाने में महिला सिपाही शशिकला तैनात थी। 19 मई 2009 को गीता देेवी को महिला थाने पर जांच के लिए बुलाया गया था। वह अपने ससुर व तीन देवरों के साथ महिला थाने पहुंची थी।
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जहां गीता देवी व उसके पति सत्यनारायण ने महिला सिपाही शशिकला के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। सोमवार को सीजेएम कोर्ट में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। शाम को सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने सजा सुनाई।
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