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परिजन बंदियों से जेल में फोन पर कर सकते हैं बातचीत
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इटावा। जेल में निरुद्ध बंदियों/कैदियों से उनके परिजन अब लैंडलाइन फोन नंबर 05688-254133 पर बात कर सकते हैं। जेल अधीक्षक राजकिशोर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। बंदियों से सप्ताह में एक बार उनके परिजन पांच मिनट तक बात कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि फोन पर बातचीत की यह सुविधा पंजीकृत लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पर ही संभव होगी। जेल में सिर्फ दो पीसीओ उपलब्ध होने की वजह से लैंडलाइन नंबर 05688-254133 चालू किया है। जिस पर सिर्फ इनकमिंग कॉल की सुविधा है।
बंदियों के परिजन इस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके बातचीत का समय निर्धारित करा लें। जो समय दिया जाए। उसी वक्त फोन करें। बंदी के सहमत होने पर उनकी बातचीत करा दी जाएगी। बंदी भी पीसीओ से सप्ताह में एक बार अपने परिजन से पांच मिनट बात कर सकेंगे। लैंडलाइन नंबर पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कॉल की जा सकती है।
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इस सुविधा का दुरुपयोग करने पर बंदी व कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा अस्थायी है। इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। लिहाजा बंदियों से मुलाकात तीन मई तक प्रतिबंधित रहेगी।
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उन्होंने बताया कि फोन पर बातचीत की यह सुविधा पंजीकृत लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पर ही संभव होगी। जेल में सिर्फ दो पीसीओ उपलब्ध होने की वजह से लैंडलाइन नंबर 05688-254133 चालू किया है। जिस पर सिर्फ इनकमिंग कॉल की सुविधा है।
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बंदियों के परिजन इस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके बातचीत का समय निर्धारित करा लें। जो समय दिया जाए। उसी वक्त फोन करें। बंदी के सहमत होने पर उनकी बातचीत करा दी जाएगी। बंदी भी पीसीओ से सप्ताह में एक बार अपने परिजन से पांच मिनट बात कर सकेंगे। लैंडलाइन नंबर पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कॉल की जा सकती है।
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इस सुविधा का दुरुपयोग करने पर बंदी व कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा अस्थायी है। इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। लिहाजा बंदियों से मुलाकात तीन मई तक प्रतिबंधित रहेगी।
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