{"_id":"87e53f7fec44c6216370a4af30c56c50","slug":"husband-in-laws-including-dowry-murder-and-sentenced-to-14-years-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में पति सहित सास ससुर को 14 वर्ष की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेज हत्या में पति सहित सास ससुर को 14 वर्ष की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
Updated Wed, 08 Jul 2015 11:21 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति सहित सास, ससुर को चौदह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें तीन हजार रुपये के अर्थ दंडित से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन
शहर कोतवाली में एक मई 2009 को राजेंद्र कुमार अवस्थी ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी अंशू को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अनूप कुमार मिश्रा, ससुर रामकृपाल मिश्रा व सास रामा मिश्रा निवासीगण चूना चक्की पुरबिया टोला ने जहर देकर मार दिया था।
विज्ञापन
पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलीलों और गवाहों की गवाही को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इटावा डा. विदुषी सिंह ने दहेज हत्या के इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने पति सहित सास व ससुर को इस मामले में चौदह-चौदह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
साथ ही तीनों को तीन तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर तीनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रवीण कठेरिया ने की।