फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Husband, in-laws, including dowry murder and sentenced to 14 years

दहेज हत्या में पति सहित सास ससुर को 14 वर्ष की सजा

Wed, 08 Jul 2015 11:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Wed, 08 Jul 2015 11:21 PM IST
विज्ञापन
Husband, in-laws, including dowry murder and sentenced to 14 years

दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति सहित सास, ससुर को चौदह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें तीन हजार रुपये के अर्थ दंडित से भी दंडित किया गया है। 

विज्ञापन


शहर कोतवाली में एक मई 2009 को राजेंद्र कुमार अवस्थी ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी अंशू को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अनूप कुमार मिश्रा, ससुर रामकृपाल मिश्रा व सास रामा मिश्रा निवासीगण चूना चक्की पुरबिया टोला ने जहर देकर मार दिया था।
विज्ञापन


पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलीलों और गवाहों की गवाही को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इटावा डा. विदुषी सिंह ने दहेज हत्या के इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने पति सहित सास व ससुर को इस मामले में चौदह-चौदह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही तीनों को तीन तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर तीनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रवीण कठेरिया ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed