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कार चोरी के मामले में पांच साल की सजा

Tue, 30 Oct 2018 11:41 PM IST
Updated Tue, 30 Oct 2018 11:41 PM IST
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कार चोरी के मामले में पांच साल की सजा
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम कमलेश कुमार ने कार चोरी व फर्जी कागजात के आधार पर उसे चलाने के के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबिया थाने में तैनात दरोगा जेएन सिंह 16 मार्च 2016 को अपने हमराह फोर्स के साथ गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि तीन लोग चोरी की कार को लेकर किशनी से इटावा की ओर आ रहे हैं। कार को मथुरा से चुरा कर लाए हैं।
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चेकिंग के दौरान उन्हाेेंने कार सहित सुशील यादव उर्फ छोटू उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र चंद्र पाल सिंह यादव निवासी गांव पैडन थाना एका जिला मैनपुरी को पकड़ लिया। उसके खिलाफ चौबिया थाने में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद मामले को सुनवाई के लिए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता जुबैर तैमूरी ने की।
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शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को बचाव पक्ष के अधिवक्ता काटने में सफल नहीं हो सके। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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