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Etawah News: कोर्ट के आदेश पर मारपीट,छेड़खानी का मुकदमा दर्ज

Wed, 24 May 2023 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 24 May 2023 11:51 PM IST
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Case filed for assault, molestation on the orders of the court
संवाद न्यूज एजेंसी
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बकेवर। लखना कालिका मंदिर के संचालक के पुत्र पर पुजारी से मारपीट, छेड़खानी व एससी-एसटी एक्ट में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने पर सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट से गुहार लगाई थी।
थाना क्षेत्र के कस्बा लखना स्थित मां कालिका देवी मंदिर के पुजारी कपिल दोहरे ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मंदिर में उनकी कई पीढि़यां यहां मंदिर में पुजारी के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। 19 मार्च को शाम करीब आठ बजे वह मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था। तभी ऋषभ शंकर शुक्ला अपने साथ करीब 24 लोगों के साथ मंदिर के अंदर आकर उससे जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट करने लगे।
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उसकी दो बहनें जब बचाने आईं तो आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी करके मारपीट कर दी।लोगों के आने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। थाने पहुंचने पर वहां कोई सुनवाई नहीं होन पर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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आरोपी राजनीतिक रसूख वाले हैं, इस कारण कोई उनके अवैध कामों का विरोध नहीं करता है। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने ऋषभ शंकर शुक्ला निवासी कटरा साहब खां व एक अज्ञात के खिलाफछेड़खानी, मारपीट जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच भरथना सीओ विवेक जावला कर रहे हैं।
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