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Etawah News: बाइक चोर को पांच साल की सजा
Tue, 19 Sep 2023 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 19 Sep 2023 11:54 PM IST
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेंद्र सिंह ने चोरी की बाइक बरामद होने के एक सात साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए बाइक चोर को पांच साल की सुजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत तोमर ने बताया कि 17 मार्च 2016 को सिविल लाइन थाने में तैनात दरोगा देव प्रकाश रावत अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि दो लोग डीएम चौराहे की ओर से चोरी की बाइकों को बेचने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर चौराहे के पास चेकिंग शुरू कर दी। तभी उन्हें दो लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक युवक बाइक को छोड़कर भाग निकला। दूसरे बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे बाइक के कागजात मांगे तो वह कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बाइक चोरी की है। उसने बाइक को अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की थी। पूछताछ में उसने अपना नाम अखिलेश उर्फ प्रेम मुल्ला पुत्र महेश निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन बताया। पुलिस न आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने अखिलेश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर डेढ़ हजार का जुर्माना भी लगाया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत तोमर ने बताया कि 17 मार्च 2016 को सिविल लाइन थाने में तैनात दरोगा देव प्रकाश रावत अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि दो लोग डीएम चौराहे की ओर से चोरी की बाइकों को बेचने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर चौराहे के पास चेकिंग शुरू कर दी। तभी उन्हें दो लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक युवक बाइक को छोड़कर भाग निकला। दूसरे बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे बाइक के कागजात मांगे तो वह कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बाइक चोरी की है। उसने बाइक को अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की थी। पूछताछ में उसने अपना नाम अखिलेश उर्फ प्रेम मुल्ला पुत्र महेश निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन बताया। पुलिस न आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने अखिलेश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर डेढ़ हजार का जुर्माना भी लगाया।
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