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Etawah News: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आरोपी की जमानत निरस्त

Fri, 16 Feb 2024 02:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 02:17 AM IST
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Bail of accused of Wildlife Protection Act canceled
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव कोर्ट नंबर सात ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि रेंज अधिकारी सैफई योगेंद्र कुमार ने मुखबिर की सूचना पर 25 जनवरी को पिकअप में तस्करी कर ले जाए जा रहे कछुओं के साथ सुनील तिवारी निवासी नगला कले थाना बकेवर व उसके तीन अन्य साथियों गोविंद कंजर, गोपी कंजर व विक्की कंजर को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बाद में पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। सुनील तिवारी की ओर से अपनी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उसने कहा था कि वह गाड़ी मालिक है। वह गाड़ी को किराये पर ले गया था। उसे और किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। इसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के साक्ष्य पेश करते हुए जमानत न दिए जाने की अपील की। बाद में कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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