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बच्ची ले जाने में दोषी को 14 माह की सजा
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इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना ने स्कूल से घर जा रही बच्ची को ले जाने, छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दोषी को 14 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक गांव निवासी सात साल की बच्ची छह मार्च 2019 को स्कूल से पैदल घर जा रही थी।
रास्ते में बसरेहर निवासी अमरजीत ने उसे पकड़ लिया और साइकिल पर बैठाकर ले गया। उसने बच्ची के साथ मारपीट की। बच्चों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी।
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परिजन बच्ची की तलाश में निकले तो रास्ते में अमरजीत मिल गया। परिजनों ने बच्ची को छुड़ाकर अमरजीत को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर किया। कोर्ट ने अमरजीत को जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद पुलिस ने बच्ची को ले जाने, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने सबूत पेश किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने अमरजीत को सजा सुनाई।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक गांव निवासी सात साल की बच्ची छह मार्च 2019 को स्कूल से पैदल घर जा रही थी।
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रास्ते में बसरेहर निवासी अमरजीत ने उसे पकड़ लिया और साइकिल पर बैठाकर ले गया। उसने बच्ची के साथ मारपीट की। बच्चों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी।
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परिजन बच्ची की तलाश में निकले तो रास्ते में अमरजीत मिल गया। परिजनों ने बच्ची को छुड़ाकर अमरजीत को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर किया। कोर्ट ने अमरजीत को जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद पुलिस ने बच्ची को ले जाने, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने सबूत पेश किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने अमरजीत को सजा सुनाई।