फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   20 years imprisonment for raping a teenager

Etawah News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

Fri, 15 May 2026 12:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for raping a teenager
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विज्ञापन


थाना फ्रेड्स कॉलोनी के रहने वाले लोडर चालक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके साथ नई कॉलोनी कोकपुरा का रहने वाला गुलशन उर्फ शिशुपाल हेल्परी करता था। इस कारण से उसका घर भी आना-जाना था। नौ जुलाई 2022 को वह अकेला लोडर लेकर चला गया जबकि उसकी पत्नी पड़ोस में चली गई। उसी समय गुलशन मौका पाकर उसके घर में घुस गया और उसने घर में मौजूद उसकी पुत्री को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी पत्नी घर आई तो गुलशन भाग निकला। पुत्री ने पूरे घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
विज्ञापन

जानकारी मिलने पर वह भी घर आया। बाद में वह थाने पहुंचा और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने गुलशन के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुलशन को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed