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बलात्कार के मामले में एक युवक को दस वर्ष की सजा
Updated Sun, 28 Jan 2018 12:17 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बादाम सिंह ने एक किशोरी को भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने सीपू पुत्र गुड्डू उर्फ सुभाष निवासी विशुनबाग नई बस्ती के खिलाफ 5 मार्च 2014 को मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि एक मार्च को सीपू उसकी 14 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना उपरांत मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बादाम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह यादव अपने तर्कों के जरिए वाद सिद्ध करने में सफल रहे। न्यायाधीश ने सीपू को दस वर्ष की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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- पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बादाम सिंह ने एक किशोरी को भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने सीपू पुत्र गुड्डू उर्फ सुभाष निवासी विशुनबाग नई बस्ती के खिलाफ 5 मार्च 2014 को मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि एक मार्च को सीपू उसकी 14 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना उपरांत मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बादाम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
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शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह यादव अपने तर्कों के जरिए वाद सिद्ध करने में सफल रहे। न्यायाधीश ने सीपू को दस वर्ष की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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