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60 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से और 15 बंदी रिहा होंगे
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इटावा। कोविड गाइड लाइन के पालन व अन्य शर्तों के साथ जिला जेल में निरुद्ध 15 और बंदियों को 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई है। इसके पहले लगभग 45 बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है।
हाईकोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश के अनुपालन में जिला जज उमेश चंद शर्मा के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों ने मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग से बंदियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई की।
न्यायिक अधिकारियों ने 15 बंदियों की जमानत स्वीकार कर उन लोगों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए। वहीं पैरोल पर रिहाई की आस लगाए बंदियों को शासन के आदेश का इंतजार है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जसवीर सिंह यादव के मुताबिक जेल से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के आधार पर 15 बंदियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो आशीष पांडे ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश के अनुपालन में जिला जज उमेश चंद शर्मा के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों ने मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग से बंदियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई की।
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न्यायिक अधिकारियों ने 15 बंदियों की जमानत स्वीकार कर उन लोगों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए। वहीं पैरोल पर रिहाई की आस लगाए बंदियों को शासन के आदेश का इंतजार है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जसवीर सिंह यादव के मुताबिक जेल से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के आधार पर 15 बंदियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो आशीष पांडे ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।