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कैफियात हादसे के आरोपी डंपर ठेकेदार की जमानत खारिज

Thu, 12 Oct 2017 10:19 PM IST
Updated Thu, 12 Oct 2017 10:19 PM IST
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कैफियात हादसे के आरोपी डंपर ठेकेदार की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
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इटावा।
अछल्दा और पाता रेलवे स्टेशन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई 12225 अप कैफियात एक्सप्रेस हादसे के आरोपी डंपर चालक की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से खारिज हो गई। 23 अगस्त को पाता और अछल्दा के बीच रेलवे ट्रैक पर अचानक आए डंपर से टकराकर कैफियात एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। आरोपी डंपर ठेकेदार आलोक दुबे के खिलाफ जीआरपी में मामला दर्ज किया गया था। जीआरपी ने आलोक दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

औरैया निवासी डंपर ठेकेदार आलोक दुबे को जीआरपी ने 10 सितंबर को शहर से गिरफ्तार किया था। तब से वह जिला कारागार में बंद है। उसने अपनी जमानत के लिए जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि रेलवे लाइन के पास चल रहे कार्य के दौरान मिट्टी डालने के कार्य में लगा डंपर एचआर 63बी- 9175ट्रैक के किनारे पलट गया। परिणामस्वरूप अप लाइन पर आ रही कैफियात एक्सप्रेस की टक्कर से डंपर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना में 80 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। दूसरी ओर डंपर चालक सर्वेन्द्र कुमार ने पहली सितंबर को अपने अधिवक्ता गंगाराम शाक्य के साथ सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया था। वह भी अभी जेल में हैं। इस घटना का मुकदमा जीआरपी थाना प्रभारी विजय सिंह ने दर्ज कराया था। मामले की जांच सीओ जीआरपी रवि पाराशर कर रहे हैं।
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- कैफियात हादसा: आरोपी डंपर ठेकेदार की जमानत खारिज
- 23 अगस्त को हुुआ था रेल हादसा
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