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Etah News: आठ साल पुराने तमंचे के मुकदमे में फैसला, दोषी को तीन साल की सजा
Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
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एटा। आठ साल पुराने तमंचा बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
जलेसर क्षेत्र के पुनहरा गांव निवासी पुष्पेंद्र पाल सिंह के खिलाफ 13 जून 2018 को तमंचा और कारतूस बरामद होने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले थे। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 10 अगस्त 2018 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्ति कर मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसके परिणामस्वरूप एडीजे-1 न्यायालय, एटा ने 17 सितंबर 2026 को आरोपी पुष्पेंद्र पाल सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जलेसर क्षेत्र के पुनहरा गांव निवासी पुष्पेंद्र पाल सिंह के खिलाफ 13 जून 2018 को तमंचा और कारतूस बरामद होने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले थे। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 10 अगस्त 2018 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्ति कर मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसके परिणामस्वरूप एडीजे-1 न्यायालय, एटा ने 17 सितंबर 2026 को आरोपी पुष्पेंद्र पाल सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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