फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Two accused of raping Dalit girls sentenced to life imprisonment

Etah News: दलित किशोरियों से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद

Sat, 26 Apr 2025 12:21 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 26 Apr 2025 12:21 AM IST
विज्ञापन
Two accused of raping Dalit girls sentenced to life imprisonment
एटा। दलित किशोरियों को घर से ले जाने के बाद गंगा की कटरी व अन्य स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया। उनके साथ दुष्कर्म किया गया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने इसे दलितों पर गंभीर अपराध मानते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामला करीब 30 साल पुराना सिकंदरपुर वैश्य थाना (अब कासगंज जनपद में) से जुड़ा हुआ है। किशोरियों के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 3 अप्रैल 1995 की रात गांव के ठाकुर जाति के कुछ लोग 12 वर्ष और 15 वर्ष की दो पुत्रियों को बहला-फुसलाकर ले गए। कुछ दिन बाद दोनों किशोरियों को पुलिस ने बरामद किया। चिकित्सकीय परीक्षण और बयानाें के आधार पर दुष्कर्म का मामला भी विवेचना में जोड़ा गया। सत्यवीर, सुरेश और चंद्रपाल उर्फ चंदी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। विचारण के दौरान चंद्रपाल की मृत्यु हो गई।
विज्ञापन

अदालत में कई साल तक इस मामले में सुनवाई चली। किशोरियों ने अपनी गवाही में बताया कि रात में आए आरोपी शादी के बहाने बहलाकर दोनों बहनों को ले गए। एक डॉक्टर के घर में रखकर दुष्कर्म किया। इसके बाद बूढ़ी गंगा कटरी में 6 दिन रखा। वहां लगातार दुष्कर्म करते रहे। इसके बाद अशोकपुर बाग ले गए। वहां से पुलिस ने हम लोगों को बचाया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सत्यवीर और सुरेश को दोषी पाया। इनको एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed