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Etah News: फर्जी कंपनियों से बीज खरीदने से बचें व्यापारी
Fri, 07 Nov 2025 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 07 Nov 2025 10:59 PM IST
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एटा। अलीगढ़ और आगरा में कुछ बीज विक्रेताओं को स्थानीय मंडियों से गेंहू खरीदकर उसकी फर्जी पैकिंग कर विक्रेताओं को ठगा जा रहा है। इसको लेकर जिला कृषि अधिकारी ने जिले के सभी बीज विक्रेताओं को सचेत किया है। फर्जी कंपनियों से बीज खरीदने से बचने के लिए सावधान रहने को कहा है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह ने बताया कि अलीगंढ एवं आगरा में कुछ बीज विक्रेताओं द्वारा स्थानीय मंडियों से गेहूं खरीद कर अलग-अलग कंपनियों के नाम से श्रीराम 303 एवं अन्य प्रजातियों के नाम फर्जी पैकिंग कर बीज विक्रेताओं को बेचा जा रहा है। बीज विक्रेता स्थानीय किसानों को यही बीज बेच रहे हैं। उन्होंने सभी बीज विक्रेताओं को सचेत किया है कि जिस कंपनी का अधिकार पत्र उनके लाइसेंंस पर अंकित है, उसके अतिरिक्त किसी कंपनी का बीज न खरीदें।
उनके अधिकार पत्र उनके पास उपलब्ध हैं तो तीन दिन के अंदर अपने लाइसेंंस पर उसका अंकन अवश्य ही करालें। अगर प्रतिष्ठान के अतिरिक्त कोई गोदाम हो तो उसका नक्शा एवं किरायानामा तैयार कर कार्यालय में उपलब्ध कराएं। साथ ही दुकान एवं गोदाम पर उपलब्ध स्टॉक एवं बिक्री का पूर्ण विवरण स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर में अंकित होना चाहिए। प्रत्येक किसान को बीज विक्रय की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। किसी भी विक्रेता द्वारा घटिया, मिलावटी एवं नकली बीज बेचा गया तो उसका लाइसेंंस निरस्त कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह ने बताया कि अलीगंढ एवं आगरा में कुछ बीज विक्रेताओं द्वारा स्थानीय मंडियों से गेहूं खरीद कर अलग-अलग कंपनियों के नाम से श्रीराम 303 एवं अन्य प्रजातियों के नाम फर्जी पैकिंग कर बीज विक्रेताओं को बेचा जा रहा है। बीज विक्रेता स्थानीय किसानों को यही बीज बेच रहे हैं। उन्होंने सभी बीज विक्रेताओं को सचेत किया है कि जिस कंपनी का अधिकार पत्र उनके लाइसेंंस पर अंकित है, उसके अतिरिक्त किसी कंपनी का बीज न खरीदें।
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उनके अधिकार पत्र उनके पास उपलब्ध हैं तो तीन दिन के अंदर अपने लाइसेंंस पर उसका अंकन अवश्य ही करालें। अगर प्रतिष्ठान के अतिरिक्त कोई गोदाम हो तो उसका नक्शा एवं किरायानामा तैयार कर कार्यालय में उपलब्ध कराएं। साथ ही दुकान एवं गोदाम पर उपलब्ध स्टॉक एवं बिक्री का पूर्ण विवरण स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर में अंकित होना चाहिए। प्रत्येक किसान को बीज विक्रय की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। किसी भी विक्रेता द्वारा घटिया, मिलावटी एवं नकली बीज बेचा गया तो उसका लाइसेंंस निरस्त कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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