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नशीला पदार्थ रखने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 19 Feb 2022 11:26 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 11:26 PM IST
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The bail application of two accused of possessing narcotics canceled
एटा। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट की न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा ने शनिवार को रंजीत उर्फ गंगू निवासी जाटवपुरा थाना कोतवाली नगर की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। पुलिस ने उसे 3 अगस्त 2017 को चेकिंग के दौरान 1 किलो 10 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम सहित पकड़ा था। इसके अलावा एक अन्य आरोपी गुलजार निवासी किदवई नगर थाना कोतवाली नगर की जमानत अजी को भी निरस्त किया है।
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उसे 2 नवंबर 2019 को किदवई नगर से 800 ग्राम डायजापाम पाउडर के साथ पकड़ा गया था। उधर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने दुष्कर्म व दहेज के मामले में अलीगढ़ निवासी दो सहआरोपी महिलाओं की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार की है। 21 सितंबर 2021 को एक महिला ने अपने पति सहित 6 ससुरालीजन के विरुद्ध दुष्कर्म व दहेज के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संवाद
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