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Etah News: सपा नेता जुगेंद्र सिंह और रामेश्वर सिंह की हाईकोर्ट में जमानत मंजूर

Sat, 27 Sep 2025 05:10 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 27 Sep 2025 05:10 PM IST
सार

एटा के सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को हाईकोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। दोनों की रिहाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न का माहौल है।

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SP leaders Jugendra Singh and Rameshwar Singh were granted bail in the High Court.

विस्तार

एटा। सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया है। सभी मामलों में दोनों भाइयों की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है।
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दोनों नेताओं पर लगभग 100-100 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 9 जून 2022 को अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को आगरा से गिरफ्तार किया था। 10 जून को उन्हें जेल भेज दिया बाद। बाद में सुरक्षा कारणों से उन्हें अलीगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने 9 मार्च 2023 को जुगेंद्र सिंह यादव को मथुरा में जैत मोड़ से पकड़ा था। इन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी पुलिस ने घाेषित किया था। वर्तमान में ये जिला कारागार एटा में ही निरुद्ध हैं। इनके अधिवक्ता आकाश यादव ने बताया कि सभी मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इनकी जेल से रिहाई के लिए कागजात अदालत में दाखिल कर दिए हैं।
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तीन बार रह चुके हैं विधायक
रामेश्वर सिंह यादव 1996 में अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2002 और 2012 में भी चुनाव जीते। तीनों ही चुनाव सपा की टिकट पर लड़कर विधायक बने थे। 2017 और 2022 में पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं जुगेंद्र सिंह यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। 2017 और 2022 में एटा सदर विधानसभा सीट पर सपा के टिकट से चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई। वर्तमान में उनकी पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।
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पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित
दोनों नेताओं की जमानत मंजूर होने का संदेश मिलने के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सपा जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी ने बताया दोनों नेताओं पर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। हम सभी लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा था। सत्य की जीत हुई है, हम सभी अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं।
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