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Etah News: पटाखा विस्फोट में बालक की मौत पर दो लोगों को सात साल की कैद
Wed, 21 Feb 2024 06:38 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 21 Feb 2024 06:38 PM IST
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एटा। जैथरा थानांतर्गत एक मकान की छत पर 2022 में पटाखों में हुए विस्फोट से एक बालक की जान गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में अदालत ने दो लोगों को सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता व कुसम तोमर ने बताया कि मामला जैथरा थाना क्षेत्र के गांव सर्रा का था। जिसकी रिपोर्ट जंटपाल सिंह ने गांव के ही तारा सिंह व रिसीपाल के विरुद्ध दर्ज कराई थी। बताया कि ये दोनों लोग बाजार से भारी मात्रा में पटाखे लेकर आए थे। इन्हें सुखाने के लिए छत पर डाल दिया था। 23 अक्तूबर को गांव के बच्चे सनी और भोले खेलते हुए किसी तरह छत पर चले गए और अचानक इन पटाखों में विस्फोट हो गया। पांच और छह साल के ये दोनों बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। जिन्हें जैथरा पीएचसी से एटा रेफर किया गया। जहां सनी की हालत अधिक खराब देखते हुए आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में अवागढ़ के पास उसकी मौत हो गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सुधा ने दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। इनको सात-सात साल सश्रम कारावास और 53-53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में यह भी कहा है कि वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 30 हजार रुपये सनी और 20 हजार रुपये भोले के परिजन को प्रदान किए जाएं। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करते हैं तो एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता व कुसम तोमर ने बताया कि मामला जैथरा थाना क्षेत्र के गांव सर्रा का था। जिसकी रिपोर्ट जंटपाल सिंह ने गांव के ही तारा सिंह व रिसीपाल के विरुद्ध दर्ज कराई थी। बताया कि ये दोनों लोग बाजार से भारी मात्रा में पटाखे लेकर आए थे। इन्हें सुखाने के लिए छत पर डाल दिया था। 23 अक्तूबर को गांव के बच्चे सनी और भोले खेलते हुए किसी तरह छत पर चले गए और अचानक इन पटाखों में विस्फोट हो गया। पांच और छह साल के ये दोनों बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। जिन्हें जैथरा पीएचसी से एटा रेफर किया गया। जहां सनी की हालत अधिक खराब देखते हुए आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में अवागढ़ के पास उसकी मौत हो गई।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सुधा ने दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। इनको सात-सात साल सश्रम कारावास और 53-53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में यह भी कहा है कि वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 30 हजार रुपये सनी और 20 हजार रुपये भोले के परिजन को प्रदान किए जाएं। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करते हैं तो एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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