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Etah News: हैदराबाद ले जाकर किया नाबालिग से दुष्कर्म, 14 साल का कारावास
Sat, 30 Sep 2023 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sat, 30 Sep 2023 11:27 PM IST
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एटा। अवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की को अगवा कर हैदराबाद ले जाया गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में अदालत ने दोषी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस कांड में सहयोगी रही मां, मामा व चाचा को भी पांच-पांच साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
अवागढ़ पुलिस ने आमिर निवासी गनेशपुर व उसकी मां नसीम बेगम, चाचा सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन व मामा शेख सईद निवासी गोकुल नगर चमकूमढ़ी देहनूर नादेड़ महाराष्ट्र के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजे। जिनमें पुलिस ने बताया कि आमिर क्षेत्र से 2 जुलाई 2019 की सुबह 3 बजे नाबालिग लड़की अगवा कर ले गया। वहां से इटावा से कानपुर होते हुए हैदराबाद में कई दिन रहने के दौरान किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया।
अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के माध्यम से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने आमिर का इस मामले में सहयोग करने का आरोप नसीम बेगम, सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन व शेख सईद के खिलाफ भी साबित कराया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आमिर को 14 साल के कारावास व एक लाख रुपया जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। वहीं शेष दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास के साथ बीस-बीस हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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एटा। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव जिला कारागार में निरुद्ध हैं। शनिवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उन्हें अदालत में पेश किया।
अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले में एडीशनल डीजीसी शांतनु पाराशर शेखर व विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने अभियोजन के आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखा। इस दौरान अदालत कक्ष के बाहर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों की भीड़ रही। वहीं जनपद न्यायालय में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।
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अवागढ़ पुलिस ने आमिर निवासी गनेशपुर व उसकी मां नसीम बेगम, चाचा सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन व मामा शेख सईद निवासी गोकुल नगर चमकूमढ़ी देहनूर नादेड़ महाराष्ट्र के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजे। जिनमें पुलिस ने बताया कि आमिर क्षेत्र से 2 जुलाई 2019 की सुबह 3 बजे नाबालिग लड़की अगवा कर ले गया। वहां से इटावा से कानपुर होते हुए हैदराबाद में कई दिन रहने के दौरान किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया।
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अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के माध्यम से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने आमिर का इस मामले में सहयोग करने का आरोप नसीम बेगम, सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन व शेख सईद के खिलाफ भी साबित कराया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आमिर को 14 साल के कारावास व एक लाख रुपया जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। वहीं शेष दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास के साथ बीस-बीस हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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एटा। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव जिला कारागार में निरुद्ध हैं। शनिवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उन्हें अदालत में पेश किया।
अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले में एडीशनल डीजीसी शांतनु पाराशर शेखर व विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने अभियोजन के आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखा। इस दौरान अदालत कक्ष के बाहर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों की भीड़ रही। वहीं जनपद न्यायालय में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।