{"_id":"66bbb163c7399c6d40043e06","slug":"rape-convict-gets-7-years-imprisonment-etah-news-c-163-1-sagr1017-121302-2024-08-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा
Wed, 14 Aug 2024 12:47 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 14 Aug 2024 12:47 AM IST
विज्ञापन
एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र से एक युवती को जबरन ले जाने के बाद बंधक बनाया और दुष्कर्म की वारदात की गई। पीड़िता का वारदात के समय वीडियो भी बनाया गया, इससे ब्लैकमेल कर दो लाख रुपये लिए गए। इस मामले में लगातार ब्लैकमेल करने पर 5 साल बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। अब अदालत ने दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई है।
अपर सत्र एवं त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायाधीश शीलवंत की अदालत में मंगलवार को दोषसिद्ध अपराधी राहुल वर्मा उर्फ संतोष निवासी उददैतपुर कोतवाली नगर को 7 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई । सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में युवती आगरा में हॉस्टल मेें रहकर स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वह शहर से आगरा जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंची तभी राहुल वर्मा आया और युवती को जबरन अपने साथ ले गया, इसके बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म के दौरान वीडियो बना ली गई और युवती को फिर बुलाने लगा। जब ऐसा नहीं किया तो रुपये की मांग की गई और पिता ने 2 लाख रुपये बदनामी के डर से दे दिए। इसके बाद भी ब्लैकमेल करता रहा। बाद में युवती की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दी गई। तब वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया कि गवाह और साक्ष्यों को पेश किया गया, इसके आधार पर दोषी पाए जाने पर अदालत ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अपर सत्र एवं त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायाधीश शीलवंत की अदालत में मंगलवार को दोषसिद्ध अपराधी राहुल वर्मा उर्फ संतोष निवासी उददैतपुर कोतवाली नगर को 7 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई । सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में युवती आगरा में हॉस्टल मेें रहकर स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वह शहर से आगरा जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंची तभी राहुल वर्मा आया और युवती को जबरन अपने साथ ले गया, इसके बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म के दौरान वीडियो बना ली गई और युवती को फिर बुलाने लगा। जब ऐसा नहीं किया तो रुपये की मांग की गई और पिता ने 2 लाख रुपये बदनामी के डर से दे दिए। इसके बाद भी ब्लैकमेल करता रहा। बाद में युवती की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दी गई। तब वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया कि गवाह और साक्ष्यों को पेश किया गया, इसके आधार पर दोषी पाए जाने पर अदालत ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन