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ध्वनि प्रदूषण करने वाले एसी को हटाने के निर्देश

Mon, 15 May 2017 11:44 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
ब्यूरो, अमर उजाला एटा Updated Mon, 15 May 2017 11:44 PM IST
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raid of pollution control board in city life mall
सिटी लाइफ माल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का छापा
आगरा रोड स्थित सिटी लाइफ मॉल पर सोमवार को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मॉल में चल रहे नौ एसी मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते मिले। बोर्ड की टीम ने हालात का जायजा लेते हुए भवन स्वामी को सात दिन में एसी हटाने का नोटिस दिया है।
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दरअसल, आगरा रोड पर बने सिटी लाइफ मॉल के प्रबंधक ने नौ एसी को मॉल के पीछे लगाया है। इससे मॉल के पीछे स्थित सावरकर नगर के निवासियों को दिक्कत हो रही है। सावरकर नगर निवासी मुकुल गुप्ता ने जनता दरबार के दौरान डीएम से शिकायत करते हुए कहा था कि गली में एसी की आवाज आने से लोगों को दिक्कत होती है।
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इससे गली में लोगों में हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। मुकुल ने कहा था कि उनकी मां लक्ष्मी गुप्ता हृदय रोग से पीड़ित हैं। साथ ही उनकी बिटिया को भी आवाज से दिक्कत होती है। वहीं मॉल संचालक ने एसी को उनके घर की दीवार के सहारे लगवाया है। डीएम के निर्देश के बाद अलीगढ़ से क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी कालिका सिंह के निर्देशन में टीम एटा पहुंची।
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टीम ने मौके पुलिस बल के साथ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सवारकर नगर में पीड़ित पक्ष के बयान लिए। जांच के दौरान क्षेत्र में मानक से अधिक मात्रा मेें ध्वनि प्रदूषण पाया गया। जिसे लेकर भवन स्वामी यदुवीर सिंह चौहान और प्रबंधक योगेश कुमार को सात दिन मेें एसी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि मौके पर जांच के दौरान ध्वनि प्रदूषण होते मिला। जिसे लेकर भवन स्वामी को निर्देश दिए गए हैैं।


55-65 डेसीबल है मानक
कामर्शियल भवनों के लिए ध्वनि प्रदूषण का मानक 55-65 डेसीबल तक होता है, लेकिन सिटी लाइफ मॉल में लगे एसी से 72-75 डेसीबल तक प्रदूषण हो रहा था। जबकि सामान्य आदमी 90 डेसीबल तक प्रदूषण बर्दाश्त कर सकता है।
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