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पुष्पेंद्र को मिली अग्रिम जमानत
ब्यूरो अमर उजाला, एटा
Updated Mon, 19 Oct 2015 11:23 PM IST
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सीओ जलेसर को धमकाने के मामले में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को अग्रिम जमानत मिल गई है। सोमवार को पुष्पेंद्र ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 30 अक्तूबर तक अग्रिम जमानत दे दी है।
दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव ने सीओ जलेसर राघवेंद्र चौहान को फोन पर धमकी दी थी। इस मामले में सीओ ने थाना सकीट में पुष्पेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त मामले में गत दिन पुष्पेंद्र कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर के कागज कोर्ट में न पहुंचाए जाने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को कोर्ट में एफआईआर के कागज पहुंचने के बाद आरोपी पुष्पेंद्र ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने 30 अक्तूबर तक पुष्पेंद्र को अग्रिम जमानत दे दी है।
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दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव ने सीओ जलेसर राघवेंद्र चौहान को फोन पर धमकी दी थी। इस मामले में सीओ ने थाना सकीट में पुष्पेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त मामले में गत दिन पुष्पेंद्र कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर के कागज कोर्ट में न पहुंचाए जाने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को कोर्ट में एफआईआर के कागज पहुंचने के बाद आरोपी पुष्पेंद्र ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने 30 अक्तूबर तक पुष्पेंद्र को अग्रिम जमानत दे दी है।
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