{"_id":"5f3c169c8ebc3e3cc41bb3bc","slug":"polling-booth-etah-news-agr4553435200","type":"story","status":"publish","title_hn":"नदी-नाला पार कर जाने वाले मतदेय स्थल चिह्नित करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नदी-नाला पार कर जाने वाले मतदेय स्थल चिह्नित करें
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एटा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि एक जनवरी 2021 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इसमें डीएम ने उन मतदेय स्थलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं, जो नदी या नाला पार करने पर ही पहुंचा जाता हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुखलाल भारती की अध्यक्षता मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि मतदेय स्थलों के संबंध में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त या दो किमी से अधिक या नदी-नाला पार कर मतदाताओं को जाना पड़ता है तो उस पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही पता, पिनकोड नम्बर आदि सही किये जाने एवं एक परिवार को एक ही मतदेय स्थल पर व एक ही अनुभाग में रखा जाए। फोटो एवं नाम एक जैसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस ठीक कराएं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में फार्म-7 एवं पूर्ण जांच कराए बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी केशव कुमार ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में एसडीएम अबुल कलाम, एसडीएम एसपी वर्मा, डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह, डीसी मनरेगा पीसी यादव एबीएसए भारती शाक्य आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी सुखलाल भारती की अध्यक्षता मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
डीएम ने कहा कि मतदेय स्थलों के संबंध में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त या दो किमी से अधिक या नदी-नाला पार कर मतदाताओं को जाना पड़ता है तो उस पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही पता, पिनकोड नम्बर आदि सही किये जाने एवं एक परिवार को एक ही मतदेय स्थल पर व एक ही अनुभाग में रखा जाए। फोटो एवं नाम एक जैसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस ठीक कराएं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में फार्म-7 एवं पूर्ण जांच कराए बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी केशव कुमार ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में एसडीएम अबुल कलाम, एसडीएम एसपी वर्मा, डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह, डीसी मनरेगा पीसी यादव एबीएसए भारती शाक्य आदि मौजूद रहे।