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पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ होगी तुरंत कार्यवाही
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एटा। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने निर्देश दिए कि किसान पराली को न जलाएं। यदि जलाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रत्येक ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं इसकी निगरानी के लिए 200 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
डीएम ने कहा कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के माध्यम से अपर जिलाधिकारी को दें। उस किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं समस्त थानाध्यक्षों से भी कहा कि अपने क्षेत्र के ग्रामों में निगरानी रखें कि किसी भी दशा में पराली जलाने की घटना न हों। अगर किसी क्षेत्र में पराली जलाने की घटना होती है तो उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि विभाग इन-सीटू योजनांतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण सुनिश्चित कराए जिससे किसान पराली को नष्ट कर सकें। कृषि यंत्रों की वितरण प्रक्रिया 20 अक्तूबर तक पूर्ण कर ली जाए।
निर्धारित किया जुर्माना
दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपये और 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों पर 5 हजार रुपये, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं यदि घटना की पुनरावृत्ति होती है तो कारावास व अर्थदंड दोनों वसूला जाएगा।
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डीएम ने कहा कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के माध्यम से अपर जिलाधिकारी को दें। उस किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं समस्त थानाध्यक्षों से भी कहा कि अपने क्षेत्र के ग्रामों में निगरानी रखें कि किसी भी दशा में पराली जलाने की घटना न हों। अगर किसी क्षेत्र में पराली जलाने की घटना होती है तो उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि विभाग इन-सीटू योजनांतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण सुनिश्चित कराए जिससे किसान पराली को नष्ट कर सकें। कृषि यंत्रों की वितरण प्रक्रिया 20 अक्तूबर तक पूर्ण कर ली जाए।
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निर्धारित किया जुर्माना
दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपये और 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों पर 5 हजार रुपये, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं यदि घटना की पुनरावृत्ति होती है तो कारावास व अर्थदंड दोनों वसूला जाएगा।
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