{"_id":"60a7a5ea8ebc3edaa553b04e","slug":"only-one-poor-person-died-of-corona-in-the-entire-district-etah-news-agr492663197","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूरे जिले में कोरोना से मरा केवल एक गरीब व्यक्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूरे जिले में कोरोना से मरा केवल एक गरीब व्यक्ति
विज्ञापन
एटा। कोरोना संक्रमित मृतक निर्धन परिवारों को सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में पांच हजार रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले में महज एक ही संक्रमित मृतक के परिवार को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई है।
कोरोना संक्रमण से मरने वाले निर्धन परिवारों को शव के अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये दिए जाने के निर्देश हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्र के 14 लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई। जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई थी। जांच में इनके परिवार निर्धन भी मिले, लेकिन पंचायती राज विभाग ने इनमें से सिर्फ एक ही मृतक के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई। हाल ही में जब इस योजना की सभी जिलों की समीक्षा शासन स्तर पर हुई तो प्रमुख सचिव ने एटा को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही अन्य सभी पात्रों को लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं।
सामान्य मृत्यु पर भी मदद का प्रावधान
गरीब परिवारों की स्थिति में सामान्य मृत्यु पर भी मदद का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो मृत परिजन की अंत्येष्टि करने में अक्षम हैं, उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा सकते हैं।
विज्ञापन
खाते में आती है धनराशि
मृतक के आश्रितों के खाते में यह सहायता राशि प्रेषित की जाती है। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक पंचायती राज विभाग को देनी होगी।
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण से मरने वाले निर्धन परिवारों को शव के अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये दिए जाने के निर्देश हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्र के 14 लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई। जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई थी। जांच में इनके परिवार निर्धन भी मिले, लेकिन पंचायती राज विभाग ने इनमें से सिर्फ एक ही मृतक के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई। हाल ही में जब इस योजना की सभी जिलों की समीक्षा शासन स्तर पर हुई तो प्रमुख सचिव ने एटा को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही अन्य सभी पात्रों को लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
सामान्य मृत्यु पर भी मदद का प्रावधान
गरीब परिवारों की स्थिति में सामान्य मृत्यु पर भी मदद का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो मृत परिजन की अंत्येष्टि करने में अक्षम हैं, उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा सकते हैं।
विज्ञापन
खाते में आती है धनराशि
मृतक के आश्रितों के खाते में यह सहायता राशि प्रेषित की जाती है। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक पंचायती राज विभाग को देनी होगी।