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Etah News: चोरी के मामले में दोषी को पांच माह की सजा

Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
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Man sentenced to five months in prison for theft
एटा। बाइक चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद 21 अक्तूबर को यह फैसला आया।
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पुलिस के अनुसार नौ अप्रैल 2026 को बाइक चोरी के मामले में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान उमेश निवासी बक्सर थाना सहसवान जिला बदायूं का नाम सामने आया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद एक अगस्त 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की नियमित निगरानी की गई।
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अभियोजन शाखा और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम न्यायालय ने उमेश को दोषी ठहराते हुए पांच माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। संवाद
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