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Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा
Tue, 11 Mar 2025 11:17 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 11 Mar 2025 11:17 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने सतीश निवासी गांव मुरयन थाना मेरापुर जिला फर्रुखाबाद को दोषी ठहराया। उसको 4 साल कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सतीश पर 12 सितंबर 2021 को थाना मिरहची में रिपोर्ट लिखाई गई थी। बीड़ी मंगाने के बहाने 13 वर्षीय किशोरी को अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। पॉक्सो एक्ट के इस मामले में पुलिस ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।
इसके बाद अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया भी तेजी के साथ निपटाई गई। मंगलवार को सुनाए गए निर्णय में अदालत ने सतीश को 4 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।
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सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले को 8 साल की सजा
एटा। सीजेएम न्यायालय ने गुड्डू निवासी नगला गुलाबी थाना व जनपद कासगंज को सरकारी कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया। उसे जेल में बिताई गई 8 वर्ष 8 माह 17 दिवस की सजा व 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक सतीश पर 12 सितंबर 2021 को थाना मिरहची में रिपोर्ट लिखाई गई थी। बीड़ी मंगाने के बहाने 13 वर्षीय किशोरी को अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। पॉक्सो एक्ट के इस मामले में पुलिस ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।
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इसके बाद अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया भी तेजी के साथ निपटाई गई। मंगलवार को सुनाए गए निर्णय में अदालत ने सतीश को 4 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।
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सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले को 8 साल की सजा
एटा। सीजेएम न्यायालय ने गुड्डू निवासी नगला गुलाबी थाना व जनपद कासगंज को सरकारी कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया। उसे जेल में बिताई गई 8 वर्ष 8 माह 17 दिवस की सजा व 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद