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Etah News: तमंचे से डराकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 09 Oct 2025 12:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 09 Oct 2025 12:41 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a teenager at gunpoint
एटा। करीब तीन साल पहले तमंचे से डराकर किशोरी से दुष्कर्म किया गया। मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। दोषी शिव कुमार उर्फ बौबी निवासी गांव राजगढ़ थाना अवागढ़ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना अवागढ़ में दर्ज कराई थी। बताया था कि 12 फरवरी 2022 को वह, पत्नी और 15 वर्षीय पुत्री खेत पर टमाटर तोड़ रहे थे। इसी दौरान पुत्री पास ही सरसों के खेत में शौच के लिए गई। तभी शिवकुमार ने उसे खेत में दबोच लिया और तमंचे से डराकर दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर वह लोग पहुंचे तो शिवकुमार तमंचा लहराते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शिवकुमार को दोषी पाया गया। उसे 10 साल के कठोर कारावास और 55000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। इसमें से 30000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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