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जमाखोरी काला बाजारी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर : डीएम
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कासगंज। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वाले दिहाड़ी मजदूर, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों, बाहर से आए क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों तथा निर्धनों, असहायों को खानपान की कोई कमी न रहे। जिले में सामुदायिक किचन के माध्यम से प्रतिदिन गरीबों के लिए नि:शुल्क भोजन के पैकेट तैयार कर घर-घर वितरित कराए जा रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने दी जाए। किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान आदि पर भीड़ न लगने दें। ग्राहकों को दूर-दूर खड़े होकर आवश्यक दवा आदि क्रय करने के लिये कहा जाए। यदि कोई दुकानदार, व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी/कालाबाजारी करता है तो तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों, सब्जी, फल, दूध विक्रेताओं को पास जारी किये गए हैं। जिससे होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।
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जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने दी जाए। किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान आदि पर भीड़ न लगने दें। ग्राहकों को दूर-दूर खड़े होकर आवश्यक दवा आदि क्रय करने के लिये कहा जाए। यदि कोई दुकानदार, व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी/कालाबाजारी करता है तो तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों, सब्जी, फल, दूध विक्रेताओं को पास जारी किये गए हैं। जिससे होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।
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