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Etah News: राजेंद्र हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

Tue, 25 Jul 2023 10:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 25 Jul 2023 10:41 PM IST
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Life imprisonment to two in Rajendra murder case
एटा। जैथरा थाना क्षेत्र में करीब 11 साल पहले हुए राजेंद्र हत्याकांड में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर दो लोगों को आजीवन कारावास का आदेश दिया है।
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21 नवंबर 2012 को जैथरा थाना क्षेत्र के भाऊपुरा में यह हत्याकांड हुआ था। नरेंद्र कुमार पांडेय ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह व उसके भाई राजेंद्र के बच्चे अच्छी तरह से अपना जीवन-यापन कर रहे है। बेटियां अच्छे घरों में ब्याही गई हैं। इस बात की जलन उमेश चंद्र उर्फ डब्बू व उसके चचेरे भाई शत्रुघ्न मानते हैं। दोपहर डेढ़ बजे वह अपने भाई धीरेंद्र व उसकी बेटी के साथ पशुओं को चारा खिला रहे थे तभी आरोपी गाड़ी से आए और राजेंद्र को आवाज लगाई।
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जैसे ही राजेंद्र बाहर आए तो उमेश ने गोली चला दी। जिससे राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई तथा शत्रुघ्न ने भी फायर किए। जब आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मौके से भाग गए। अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयानात सुनने के बाद जिला जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जान लेवा हमला करने के मामले में दस साल के कारावास के साथ बीस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
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उमेश अवैध असलाह मामले में भी दंडित

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अवैध शस्त्र रखने के मामले में भी उमेश को जिला जज ने दोषी ठहराया है। तीन साल के कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया है।
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