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यूपी: 14 वर्षीय किशोरी से हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; अर्थदंड भी देना होगा

Fri, 10 May 2024 10:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 10 May 2024 10:19 AM IST
सार

14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले हैवान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को  53 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में भी देने होंगे। 
 

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Life imprisonment to the person convicted of raping a 14 year old girl
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पनप गया था। व्यापारियों ने विरोध में बाजार बंद कर दिया था। मामले के आरोपी को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पोक्सो एक्ट प्रथम सारिका गोयल ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि अलीगंज कस्बे में 24 फरवरी 2018 की रात करीब 8:30 बजे 14 वर्षीय किशोरी टॉयलेट के लिए घर से बाहर गई थी। मोहल्ला मेवातियान निवासी गुलाम हुसैन उर्फ भूरा ने उसे पकड़ लिया। तमंचे का भय दिखाकर पड़ोसी की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के घर पहुंचने पर परिजन को घटना की जानकारी हुई। उसके पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता कोरी समाज से थी। घटना के बाद कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पनप गया था। अगले दिन विरोध में बाजार बंद रखा गया था। उस समय यह मामला बहुत गरमाया था। एक दिन बाद ही 26 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को कोल्ड स्टोर तिराहे से पकड़ लिया था। मामले की विवेचना कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया। जहां संबंधित गवाहों के बयान, जिरह, साक्ष्यों के परीक्षण में लंबा समय लगा। आखिर पीड़िता को न्याय मिला है।
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न्यायाधीश ने गुलाम हुसैन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ता को दी जाएगी। वहीं अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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