फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Life imprisonment and a fine of twenty thousand rupees for murder.

Etah News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, बीस हजार का अर्थदंड

Thu, 20 Nov 2025 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 20 Nov 2025 11:39 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment and a fine of twenty thousand rupees for murder.
एटा। एफटीसी कोर्ट-1 ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में निर्णय सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एफटीसी कोर्ट-2 ने जानलेवा हमला करने पर तीन भाइयों को पांच साल की सजा सुनाते हुए छह हजार का अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन


मारहरा क्षेत्र के गांव नगरिया ताड़ में चार साल पहले वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के मंगल सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर मंगल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 20000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अवागढ़ कस्बे के तीन भाई योगेंद्र, योगेश और पंकज गुप्ता को जानलेवा हमले करने के मामले में एफटीसी कोर्ट-2 से पांच वर्ष की सजा और छह हजार का अर्थदंड सुनाया गया है।
विज्ञापन

कस्बे के मोहल्ला खिड़की निवासी वैभव पर तीनों भाइयों ने 20 मार्च 2021 को हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में वैभव के पिता राजकुमार तिवारी ने मोहल्ला रायान के तीनों भाइयों पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गैंगस्टर कोर्ट ने शहर के वर्मा नगर निवासी शैलेंद्र को दो साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सीजेएम ने आर्म्स एक्ट में मारहरा क्षेत्र के पिदौरा गांव निवासी मुकेश को जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed