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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Killer rigorous imprisonment for life

हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास

Wed, 25 Mar 2015 11:49 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
ब्यूरो, अमर उजाला एटा Updated Wed, 25 Mar 2015 11:49 PM IST
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 पेट्रेाल पंप के मैनेजर हत्याकांड के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र ने हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त हत्यारोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
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गौरतलब हो कि कासगंज अतरौली मार्ग के गुलाबी नगला पर स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर वाजिद हसन की 20 दिसंबर 2010 को चौथ न देने पर गुड्डू निवासी नगला गुलाबी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पूर्व भी वह उससे चौथ वसूली कर चुका था। हत्या के मामले की प्राथमिकी कासगंज की कोतवाली में दर्ज की गई।  मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को इस सनसनीखेज हत्या के मामले में न्यायालय में काफी गहमा गहमी थी।  अभियोजन की ओर ग्यारह गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर गुड्डू के दोषी मानते हुएसश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 40 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। हत्यारोपी पर  धारा 384 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, आयुद्ध अधीनियम की धारा 25 सपठित धारा 27 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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