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Etah News: पंजीकरण न कराया तो सील होंगे होटल-लॉज

Mon, 17 Jun 2024 10:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 17 Jun 2024 10:57 PM IST
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Hotel-lodges will be sealed if registration is not done
एटा। सराय एक्ट के तहत सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, विवाह स्थल, ढाबा आदि का पंजीकरण कराना जरूर होता है। लेकिन जिले में किसी के पास यह पंजीकरण नहीं है। जिला प्रशासन ने अंतिम चेतावनी जारी की है। इसके बाद होटल-लॉज आदि को सील कर दिया जाएगा।प्रभारी अधिकारी सराय एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश ने चेतावनी जारी की है। कहा कि पंजीकरण जिलाधिकारी कार्यालय में होना अनिवार्य है। इसके संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नजारत अनुभाग से सभी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर संयुक्त कार्यालय में विविध लिपिक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए पंजीकरण करा लें।
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कहा कि पूर्व में निर्देश देने के बावजूद जनपद में संचालित हो रहे होटल, लॉज आदि के स्वामियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। यह अंतिम चेतावनी है। यदि एक माह के भीतर पंजीकरण संबंधी कार्रवाई नहीं की जाती है तो अपंजीकृत होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, विवाह स्थल, ढाबा आदि को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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