{"_id":"694c2618646533786106adb0","slug":"four-convicted-for-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-get-seven-years-imprisonment-etah-news-c-163-1-sagr1016-143863-2025-12-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को सात साल सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को सात साल सजा
Wed, 24 Dec 2025 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 24 Dec 2025 11:12 PM IST
विज्ञापन
एटा। गैर इरादतन हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। तीन भाइयों समेत चार दोषियों को सात साल कारावास की सजा का आदेश दिया है।
मामले में दाग सिंह निवासी गांव सोनसा ने थाना बागवाला में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 24 सितंबर 2012 को ओमेंद्र, चंद्रपाल व इसके भाई सुबोध और विनोद उसे गालियां देने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी-डंडों से पीट दिया। साथ ही उसकी पुत्री रत्नेश की बुरी तरह से पिटाई की। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
अदालत में चली लंबी सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क, गवाह, साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों को दोषी पाया। इनको सात साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले में दाग सिंह निवासी गांव सोनसा ने थाना बागवाला में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 24 सितंबर 2012 को ओमेंद्र, चंद्रपाल व इसके भाई सुबोध और विनोद उसे गालियां देने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी-डंडों से पीट दिया। साथ ही उसकी पुत्री रत्नेश की बुरी तरह से पिटाई की। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
अदालत में चली लंबी सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क, गवाह, साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों को दोषी पाया। इनको सात साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन