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पपहले पदोन्नति फिर पदावनति, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Tue, 14 Dec 2021 06:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 06:45 PM IST
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First promotion then demotion, High Court sought answer
एटा। जिला पंचायत राज कार्यालय में तैनात एक कनिष्ठ सहायक को इसी साल प्रोन्नति देकर वरिष्ठ सहायक बना दिया गया। कुछ ही दिनों बाद फिर पदावनत कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया है।
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पदोन्नति से पदावनति के इस मामले में जिला पंचायती राज विभाग के तत्कालीन डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी की परेशानी बढ़ सकती है। विभाग में तैनात कनिष्ठ लिपिक अरविंद कुमार की पदोन्नति 16 जनवरी 2021 को चार सदस्यीय टीम में शामिल जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला अर्थ एवं सांख्यकी अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी द्वारा की गई।
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अरविंद को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया, लेकिन तत्कालीन डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने 3 मार्च 2021 को मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति के बिना ही अरविंद को पदावनत कर दिया। इस पर अरविंद ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने डीपीआरओ से तीन सप्ताह के अंदर शपथपत्र मांगा है।
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