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Etah News: सात साल पुराने हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 22 Jul 2026 12:49 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 12:49 AM IST
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etah news murder justice
एटा। जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने मंगलवार को सात साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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न्यायालय ने दोषियों को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी अलग-अलग अवधि के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा दोषी गोविंद को अवैध हथियार के इस्तेमाल के मामले में अतिरिक्त सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने तथा जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करने के आदेश दिए। एडीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि चार मई 2019 को थाना निधौलीकलां क्षेत्र के गांव रफतनगर सेंथरा में रास्ते के विवाद को लेकर जितेंद्र सिंह को गोली मार दी गई थी। जितेंद्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर अनुज, गोविंद, रामप्रताप, अभयपाल और गुड्डी देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनुज, गोविंद और रामप्रताप को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि अभयपाल और गुड्डू देवी को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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