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Etah News: हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से ढहाया अतिक्रमण, जेसीबी से ध्वस्त कराए गए पांच मकान और पशुओं के तबेले

Sun, 15 Jan 2023 05:00 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Jan 2023 05:00 AM IST
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बहटा में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाते कर्मचारी। - फोटो : ETAH
एटा। तहसील सदर की ग्राम पंचायत बरई के मजरा बहटा में शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब को कब्जा मुक्त कराया गया। जेसीबी मशीन से पांच मकान और पशुओं के तबेले ध्वस्त कर दिए गए।
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तहसीलदार सदर सीपी सिंह, सीओ सदर संगमलाल मिश्रा पीएसी बल और थाना मिरहची, मारहरा एवं पिलुआ के पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। यहां तालाब की करीब 6 बीघा जमीन थी। इस पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर निर्माण करा लिए थे। गांव के दलवीर सिंह यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें तहसीलदार सदर को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया। तालाब कब्जा मुक्त नहीं कराया गया।
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इस पर दलवीर सिंह ने तहसीलदार के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दायर किया। उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी को 48 घंटे की समायावधि में तालाब कब्जा मुक्त कराए जाने का आदेश दिया था। शनिवार को आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण को ढहाकर तालाब कब्जा मुक्त करा दिया गया।
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