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हत्या में तीन को आजीवन कारावास
amar ujala
Updated Thu, 06 Apr 2017 11:29 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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थाना सोरों क्षेत्र के गांव मीरापुर फर्म (भरतपुर) में भूमि विवाद में युवक की हत्या के दोषी मिले पिता-पुत्र सहित तीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है। जिला जज ने दोषियों पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्रभारी डीजीसी संतोष कुमार के मुताबिक घटना 10 जनवरी 2007 की है। थाना सोरों के गांव मीरापुर फर्म (भरतपुर) निवासी गुरूदीप सिंह का गांव के ही जीत सिंह से जमीन कब्जे को लेकर विवाद है। इसी रंजिश को लेकर 10 जनवरी 2007 को चकबंदी न्यायालय से लौटते समय फूफा रणजीत सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी गई। शव याकूतगंज रोड स्थित एक खेत में बने कुंए में 16 जनवरी को बरामद हुआ। मामले में 25 जनवरी को गुरुदीप की तहरीर पर पुलिस नेे जीत सिंह, जगवीर सिंह उर्फ जोगा, लक्खा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ओपी अग्रवाल ने आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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प्रभारी डीजीसी संतोष कुमार के मुताबिक घटना 10 जनवरी 2007 की है। थाना सोरों के गांव मीरापुर फर्म (भरतपुर) निवासी गुरूदीप सिंह का गांव के ही जीत सिंह से जमीन कब्जे को लेकर विवाद है। इसी रंजिश को लेकर 10 जनवरी 2007 को चकबंदी न्यायालय से लौटते समय फूफा रणजीत सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी गई। शव याकूतगंज रोड स्थित एक खेत में बने कुंए में 16 जनवरी को बरामद हुआ। मामले में 25 जनवरी को गुरुदीप की तहरीर पर पुलिस नेे जीत सिंह, जगवीर सिंह उर्फ जोगा, लक्खा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ओपी अग्रवाल ने आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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