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हलवाई की दुकान पर आटा गूथने बुलाया: गोलियों से कर दिया छलनी; अब जेल में कटेगी तीन सगे भाइयों की पूरी उम्र

Wed, 28 Jun 2023 08:46 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 28 Jun 2023 08:46 PM IST
सार

एटा में 23 वर्ष पहले युवक को हलवाई की दुकान पर आटा गूथने के लिए बुलाया। आने पर रंजिश के चलते गोलियों से शरीर छलनी कर दिया। मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Court sentenced life imprisonment to five people including three real brothers in murder of youth in Etah
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा में 23 साल पुराने हत्याकांड में तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा न्यायालय में सुनाई गई। वर्ष 2000 में यह गोलीकांड कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव बाकलपुर और नरहरा के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट गांव नरहरा निवासी भरत सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया की वह अपने ही गांव के ठाकुरदास और ब्रजेश कुमार के साथ आगरा रोड चुंगी स्थित भुल्लन हलवाई की दुकान पर काम करता है। 18 अक्टूबर 2000 को उसका भतीजा ब्रजेश बाकलपुर में रामगोपाल को आटा गूंथने को बुलाने गया।
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शाम छह बजे जब ब्रजेश अपने संग वालों के साथ बाकलपुर और नरहरा के मध्य आया। तभी रंजिश के चलते गांव के ओमप्रकाश के लड़के करतार सिंह, नरेंद्र सिंह, रवेंद्र सिंह, देव सिंह के लड़के भूरे उर्फ कायम सिंह और ज्ञान सिंह तथा नरेंद्र के साले राहुल उर्फ कल्लन निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जिला मैनपुरी ने उसे घेर लिया और तमंचों से गोलियां चला दीं। इससे ब्रजेश की मौत हो गई।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र भेजा। डीजीसी द्वारा सरकारी गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित कराया गया। जबकि आरोपियों द्वारा झूठा फंसाया जाना बताया। दोनों पक्षों की बहस तथा पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज अनुपम कुमार ने आरोपी करतार सिंह, नरेंद्र सिंह, रवेंद्र सिंह, भूरे उर्फ कायम सिंह और ज्ञान सिंह को दोषी ठहराया। सभी को आजीवन कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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छेड़खानी के विवाद में की गई थी हत्या
इस मामले में विवाद की वजह दोषी पक्ष की एक किशोरी से छेड़छाड़ रही थी। मृतक ने आरोपी करतार सिंह की बहन से छेड़खानी की बात सामने आई थी। बहन द्वारा की गई शिकायत के बाद दोषी ब्रजेश से नाराज थे।

एक आरोपी को किया बरी
इस मामले में एक आरोपी नरेंद्र के साले राहुल उर्फ कल्लन को बरी किया गया है। उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सका।

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अवैध असलहा मामले में पांच साल की कैद
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नरेंद्र सिंह को अदालत ने अवैध असलहा रखने के मामले में पांच साल के कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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