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बसों का फिटनेस कराने के लिए 45 वाहन स्वामियों को नोटिस
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एटा। स्कूल बसों में सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने बिना फिटनेस वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीओ ने स्कूलों में संचालित 45 बसों के स्वामियों को बसों का फिटनेस कराने के नोटिस जारी किए हैं। वाहन स्वामियों के नाम एवं पते सही नहीं मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से स्कूलों से जांच कराने को पत्र भेजा है।
उप्र. मोटर यान अधिनियम 26वें संशोधन में स्कूल बसों के लिए सुरक्षा मानकों का निर्धारण किया है। इसमें स्कूलों की जवाबदेही तय की गई। स्कूल बसों की उम्र 15 साल से कम कर 10 साल करने के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने, बसों में अध्यापिकाओं की तैनाती जैसे मानक बनाए गए हैं। आरआई अजय गुप्ता ने 45 स्कूल बसों को चिह्नित कर फिटनेस कराने के नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बताया कि कई नोटिस वापस आ गए हैं। डाक विभाग को वाहन स्वामियों के पते एवं नाम नहीं मिले हैं। आरटीओ ने वाहन स्वामियों को चिह्नित करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से मदद मांगी है। आरआई ने कहा कि सुरक्षा मानकों और बिना फिटनेस वाहनों का संचालन नहीं होगा।
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उप्र. मोटर यान अधिनियम 26वें संशोधन में स्कूल बसों के लिए सुरक्षा मानकों का निर्धारण किया है। इसमें स्कूलों की जवाबदेही तय की गई। स्कूल बसों की उम्र 15 साल से कम कर 10 साल करने के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने, बसों में अध्यापिकाओं की तैनाती जैसे मानक बनाए गए हैं। आरआई अजय गुप्ता ने 45 स्कूल बसों को चिह्नित कर फिटनेस कराने के नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बताया कि कई नोटिस वापस आ गए हैं। डाक विभाग को वाहन स्वामियों के पते एवं नाम नहीं मिले हैं। आरटीओ ने वाहन स्वामियों को चिह्नित करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से मदद मांगी है। आरआई ने कहा कि सुरक्षा मानकों और बिना फिटनेस वाहनों का संचालन नहीं होगा।
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