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आरक्षित भूमि को खाली कराने को दिया गया चार माह का समय

Sun, 23 Feb 2020 12:07 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Feb 2020 12:07 AM IST
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bhumi per kabja
मारहरा (एटा)। तहसील एटा के परगना मारहरा में आए दिन सरकारी आरक्षित भूमि पर लगातार कब्जा किए जाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। वहीं शिकायतें करने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे में लोगों ने कोर्ट में जनहित याचिकाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत बरई में न्यायालय ने चार माह के अंदर आरक्षित भूमि को खाली कराए जाने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
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तहसील के गांव बरई ग्राम पंचायत की आरक्षित भूमि तालाब के गाटा संख्या 554 रकवा 0.4940 हेक्टेयर में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए गांव निवासी अजय कुमार ने एसडीएम, तहसीलदार, डीएम के साथ ही मण्डलायुक्त एवं मुख्यमंत्री से गुहार लगाई लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत कर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने डीएम को चार माह के अंदर आरक्षित भूमि को खाली कराने के आदेश दिए हैं।
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