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Etah News: नाबालिग बेटी का बाल विवाह कराने वाले पिता के खिलाफ होगी प्राथमिकी
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एटा। जिले में बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है। संरक्षण में दी गई नाबालिग बेटी का उसके पिता ने ही चोरी-छिपे विवाह करा दिया। जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने आरोपी पिता की संरक्षकता निरस्त करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
बागवाला थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी बिना बताए 30 दिसंबर 2024 को घर से चली गई थी। पिता ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर 7 जनवरी 2025 को न्यायपीठ के समक्ष पेश किया।
यहां से बाल कल्याण समिति ने किशोरी को उसके पिता जितेन्द्र सिंह की सुपुर्दगी में इस शर्त पर सौंपा था कि वह उसकी उचित निगरानी करेंगे। एक कार्यकर्ता की ओर से की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें सामने आया कि पिता ने फरवरी 2025 में ही किशोरी का विवाह जिला हाथरस के गांव वोनई में कर दिया।
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इस संबंध में आदेश की प्रति अध्यक्ष आनंद कुमार, सदस्य कौशल किशोर, ओमकार सिंह, मंजू गुप्ता व सुनीता कुमारी के हस्ताक्षरों के साथ जारी की गई है।
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बागवाला थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी बिना बताए 30 दिसंबर 2024 को घर से चली गई थी। पिता ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर 7 जनवरी 2025 को न्यायपीठ के समक्ष पेश किया।
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यहां से बाल कल्याण समिति ने किशोरी को उसके पिता जितेन्द्र सिंह की सुपुर्दगी में इस शर्त पर सौंपा था कि वह उसकी उचित निगरानी करेंगे। एक कार्यकर्ता की ओर से की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें सामने आया कि पिता ने फरवरी 2025 में ही किशोरी का विवाह जिला हाथरस के गांव वोनई में कर दिया।
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इस संबंध में आदेश की प्रति अध्यक्ष आनंद कुमार, सदस्य कौशल किशोर, ओमकार सिंह, मंजू गुप्ता व सुनीता कुमारी के हस्ताक्षरों के साथ जारी की गई है।