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12 साल बाद चार अपहरणकर्ताओं को सात साल की सजा
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एटा। कोतवाली नगर के मोहल्ला शांतिनगर में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र का अगस्त 2009 में कार सवार बदमाशों के अपहरण करने के मामले में 12 साल बाद चार लोगों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर अपहरणकर्ता विवेक यादव, रवी यादव, रवी कुमार निवासीगण द्वारिकापुर और कृष्ण कुमार यादव निवासी नगला बेल थाना पिलुआ को दोषी ठहराया। अदालत ने चारों को सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 अगस्त 2009 की शाम करीब पांच बजे पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह का बेटा हेमंत कुमार ट्यूशन से लौटते समय कार से अपहरण कर लिया गया। इस मामले का मुकदमा राजवीर सिंह ने चारों के खिलाफ दर्ज कराया था। वारदात वाले दिन ही अपहरण में प्रयोग की गई कार सहित एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर अपहरणकर्ता विवेक यादव, रवी यादव, रवी कुमार निवासीगण द्वारिकापुर और कृष्ण कुमार यादव निवासी नगला बेल थाना पिलुआ को दोषी ठहराया। अदालत ने चारों को सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 अगस्त 2009 की शाम करीब पांच बजे पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह का बेटा हेमंत कुमार ट्यूशन से लौटते समय कार से अपहरण कर लिया गया। इस मामले का मुकदमा राजवीर सिंह ने चारों के खिलाफ दर्ज कराया था। वारदात वाले दिन ही अपहरण में प्रयोग की गई कार सहित एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया गया था।
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